PAN Card New Rule 2026 : पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना, जानें सरकार का नया नियम

साल 2026 में पैन कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पैन (Permanent Account Number) टैक्स सिस्टम की रीढ़ है और इसका गलत इस्तेमाल या नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। नए प्रावधानों के तहत कुछ मामलों में पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होगा जो एक से अधिक पैन कार्ड रखते हैं, गलत जानकारी देते हैं या वित्तीय लेन-देन में पैन का दुरुपयोग करते हैं। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति के पास केवल एक वैध पैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि यह उसकी सभी टैक्स और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़ी गतिविधियों से लिंक रहता है।

सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना और कर चोरी पर रोक लगाना है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर दो या अधिक पैन नंबर पाए गए। इससे आय और निवेश की सही ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। इसी वजह से अब नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया है। यदि जांच में किसी के पास डुप्लिकेट पैन पाया जाता है, तो उसे तुरंत सरेंडर करना अनिवार्य होगा।

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किन परिस्थितियों में लग सकता है ₹10,000 तक का जुर्माना?

नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो आयकर अधिनियम के तहत उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बड़े वित्तीय लेन-देन जैसे प्रॉपर्टी खरीद, बैंक में भारी नकद जमा, शेयर बाजार निवेश या लोन आवेदन के दौरान गलत पैन नंबर देने पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। पैन को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य किया गया है, और समय सीमा के भीतर लिंक न करने पर भी पेनल्टी या पैन निष्क्रिय होने की संभावना रहती है।

यदि आयकर विभाग को किसी लेन-देन में गड़बड़ी मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जा सकता है। निर्धारित समय में जवाब न देने या स्पष्टीकरण न देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी पैन जानकारी की नियमित रूप से जांच करें और किसी भी त्रुटि को तुरंत सुधारें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पैन स्टेटस और लिंकिंग स्थिति आसानी से चेक की जा सकती है।

पैन कार्ड धारकों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए?

पैन कार्ड धारकों को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास केवल एक ही सक्रिय पैन हो। यदि किसी कारणवश दो पैन जारी हो गए हैं, तो तुरंत आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अतिरिक्त पैन को सरेंडर करना चाहिए। साथ ही, पैन से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और पता सही और अपडेटेड होना चाहिए। गलत जानकारी भविष्य में टैक्स फाइलिंग के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है।

इसके अलावा, किसी भी अनजान कॉल, ईमेल या वेबसाइट पर अपना पैन नंबर साझा करने से बचें। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में पैन का गलत उपयोग कर फर्जी लोन या निवेश दिखाया जा सकता है। समय-समय पर अपने फॉर्म 26AS और AIS स्टेटमेंट की जांच करना भी जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके नाम से कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दर्ज नहीं हुआ है। नियमों का पालन कर और जानकारी अपडेट रखकर आप ₹10,000 तक के जुर्माने से आसानी से बच सकते हैं।

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